देश में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को कई राहतें दी हैं. गुरुवार को एक नया मेमोरेंडम जारी कर कर्मचारियों को उपस्थिति के नियमों में कई छूट दी गई हैं. अब और भी ज्यादा कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है. गर्भवती महिला कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को अटेंडेस से पूरी तरह छूट दे दी गई है. वहीं, कंटेनमेंट ज़ोन में रह रहे कर्मचारियों को भी पूरी तरह से छूट है. नया आदेश 31 मई तक लागू रहेगा.
क्या-क्या बदलाव हुए हैं-
- गर्भवती महिला कर्मचारियों, और दिव्यांग कर्मचारियों को ऑफिस आने से पूरी तरह छूट है, लेकिन वो घर से काम करना जारी रखेंगे.
- काम करने की टाइमिंग इधर-उधर रखी जाएगी, ताकि एक बार में ऑफिस में बहुत भीड़ न हो.
- कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को ऑफिस आने से छूट है. वो घर से काम करेंगे और फोन-ईमेल पर उपलब्ध रहेंगे.
- ऑफिस आने वाले कर्मचारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे. मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा. हाथ धुलते और सैनिटाइज करते रहना होगा.
- ऑफिस में लिफ्ट, सीढ़ियों, गलियों या फिर सार्वजनिक जगहों पर भीड़-भाड़ नहीं करनी होगी.
- मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगी.
- 18 साल से ऊपर के सभी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन करवाना होगा.
- वर्कप्लेस की नियमित तौर पर सफाई और सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा.
- बायोमीट्रिक का इस्तेमाल अगले आदेश तक बंद रहेगा.
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