खुद की ओबीसी सूची बनाने की राज्यों को मंजूरी देने वाला बिल लोकसभा में पारित



मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में ऐसा बहस पहली बार दिखा. सरकार अपनी बात कहती रही और विपक्षी सांसद अपनी सीट पर बैठकर बहस सुनते रहे.

लोकसभा में भी ओबीसी संशोधन बिल पास हो गया. अब राज्यों को ये हक मिल गया है कि वे ओबीसी की अपनी लिस्ट बनाएं. ये बहुत पुरानी मांग थी, जिस पर पक्ष-विपक्ष साथ थे. मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में ऐसा बहस पहली बार दिखा. सरकार अपनी बात कहती रही और विपक्षी सांसद अपनी सीट पर बैठकर बहस सुनते रहे. कहीं कोई हंगामा नहीं, कही नारेबाजी नहीं.

127वें संविधान संशोधन बिल के जरिए राज्यों को अधिकार मिल गया कि वो अपने क्षेत्र के हिसाब से ओबीसी लिस्ट बना सकें. लोकसभा में यह बिल दो तिहाई बहुमत से पास हो गया. निचले सदन में इस संविधान संशोधन विधेयक पर मतविभाजन के दौरान पक्ष में 385 मत पड़े और विपक्ष में कोई मत नहीं पड़ा.

न्यूज एजेंसी भाषा ने मुताबिक, सदन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021' पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सदन में इस संविधान संशोधन के पक्ष में सभी दलों के सांसदों से मिला समर्थन स्वागत योग्य है. उन्होंने कहा कि सभी ने ऐसा ही विचार व्यक्त किया है कि यह विधेयक ओबीसी के हितों को पूरा करने वाला है और इससे प्रत्येक राज्य अपने यहां ओबीसी जातियों के संदर्भ में निर्णय ले सकेंगे.

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